Skip to main content

महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ओला, उबर के नियमन पर सरकार करे विचार

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि एप आधारित टैक्सी सेवा को लेकर कोई नियम नहीं है। कैब में महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई अन्य वारदात हो चुकी हैं। 

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2Mz7gTD

Comments

Popular posts from this blog

Recent comments