सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण पर निगरानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अपनी परेशानियों के समाधान के लिए फ्लैट खरीदारों द्वारा संविधान के अनुछेद-32 के तहत दायर रिट याचिका पर वह विचार नहीं कर सकता।
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