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दल-बदल कानून के तहत अयोग्य मिले तो मंत्री नहीं बन सकते विधायक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, अगर विधानसभा का कोई सदस्य दल-बदल कानून के तहत अयोग्य पाया गया तो उसे विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है।

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