दल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आईएएस का चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती। पीठ ने चयन प्रक्रिया के तहत निर्धारित किए गए साक्षात्कार को रद्द करने पर संघ लोक सेवा आयोग को फटाकार लगाई है।
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