वित्त मंत्रालय ने मुक्त व्यापार अनुबंध (एफटीए) के तहत आयात शुल्क में छूट पाने के नियम और सख्त कर दिए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि २१ सितंबर से आयातकों को छूट का लाभ पाने के लिए आयातित उत्पाद का निर्माण प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।
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