अब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से अधिगृहित होने वाली जमीन के लिए भी उसके मालिकों को हर्जाना और इसमें देरी पर ब्याज मिलेगा।
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