कोर्ट ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सेवा देने को डॉक्टर किसी भी तरीके से बंधुआ मजदूरी नहीं कह सकते। कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी एसपाइरेंट एंड रेजिडेंट्स सहित अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही है।
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